अछूत बताकर शारीरिक संबंध बनाने से पति ने किया इनकार तो पत्नी ने कराया मुकदमा दायर

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अनुसूचित जाति की युवती से प्रेम विवाह करने के कुछ माह बाद ही जाति को लेकर दोनों में मनमुटाव के चलते पत्नी ने पति पर शारीरिक संबंध से इनकार करने पर एट्रोसिटी के तहत मुकदमा दायर करने की अर्जी लगाई लेकिन पुलिस ने इसे प्रताडित करने व घरेलू हिंसा का मामला बताया है।

उक्त पीडिता ने शादी की शुरुआत में पति पर जबर्दस्ती संबंध बनाने का भी आरोप लगाया है। पुलिस इस अजीबोगरीब मामले की जांच कर रही है। उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले के जोटाणा का दरबार जाति के युवक ने अपने ही गांव की अनुसूचित जाति की युवती से सितंबर 2021 में प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद वे अहमदाबाद के मेमनगर में रहने चले गये जबकि युवक के माता पिता घाटलोडिया इलाके में रहते हैं। 20 वर्षीय युवती ने पति पर यह आरोप लगाया है कि वह उसे अछूत बताकर शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करता है।

पति का कहना है कि एससी जाति की युवती से विवाह करने के कारण उसके माता – पिता व गांव वाले उसे ताने मारने लगे हैं जिसके चलते वह गांव नहीं जा पा रहा है। पीडिता का कहना है कि शुरुआत के दो माह पति का व्यवहार ठीक रहा लेकिन लोगों के ताने मारे जाने के बाद से वह उसे अछूत बताते हुए उसके साथ बात करने व शारीरिक संबंध बनाने से भी इनकार करने लगा है।

पति का कहना है कि अछूत के साथ कैसे संबंध बना सकता है। पीडिता का यह भी आरोप है कि शादी के शुरुआत में जब उसने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया तो उसने जबर्दस्ती उसके साथ कई बार संबंध बनाया था।

पीडिता का आरोप है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करने लगा है तथा लोहे की छड से मारता है। पुलिस ने इसे प्रििवेंशनऑफ एट्रोसिटी एक्ट का मामला नहीं मानते हुए घरेलू हिंसा व प्रताडना का मुकदमा दर्ज किया है।

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