सिंगरौली कलेक्टर के इस आदेश का पालन न करने पर दुकान होगी बंद, जाना पड़ सकता है जेल

सभी दुकानदारों को मास्क लगाना एवं सोसल डिस्टिेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा- कलेक्टर
अनोखी आवाज़। जिले में नोवल कोरोनावायरस कोविड-19 के संक्रमण को बचाव को दृष्टिगत रखते हुए राजीव रंजन मीना ने दुकानदारों सहित आमनागरिकों के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाया जाना अनिवार्य किया गया है । उन्होने ने जिले में संचालित सभी दुकानदारों से इस आशय की अपेक्षा किया है कि अपने स्वयं मास्क लगायेगे तथा दुकान में आने वाले ग्राहक को भी मास्क लगाना अनिवार्य होग अन्यथा की स्थिति में जॉच उपरांत
आदेश का पालन नही करने वाले के विरूद्ध चालानी कार्यवाही के साथ-साथ दुकान बंद करने की कार्यवाही भी की जावेगी । कलेक्टर ने आरआरटी टीम के साथ-साथ चालानी कार्यवाही में लगे अधिकारी/कर्मचारियों को भी इस आशय के निर्देश दिये है कि कोविड-19
गाइडलाईन का पालन अनिवार्य रूप से कराये तथा उल्लंघन की दशा में आईपीसी की धारा- 188/आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 80 तथा महामारी अधिनियम 1857 की धारा- 2 के प्रावधानों के तहत एफआईआर की कार्यवाही भी करें ।