केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से ही एक, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उनके बुढ़ापे का सहारा हो सकता है क्योंकि इसमें 60 साल की उम्र के बाद उन्हें प्रति महीना 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है।
PM-SYM के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा, जो भारतीय नागरिक होंगे।
उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
शख्स को असंगठित कामगार (फेरी वाले, कृषि संबंधी काम, निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर, चमड़ा उद्योग में काम करने वाले, हथकरघा, मिड-डे मील, रिक्शा या ऑटो व्हीलर, कूड़ा बीनने वाले, बढ़ई, मछुआरे आदि के रूप में काम करने वाले कामगार आदि) होना चाहिए।
मासिक आय 15000 रुपये से कम होनी चाहिए।
शख्स को EPFO/ESIC/NPS (सरकारी वित्त पोषित) योजना का सदस्य नहीं होना चाहिए।

क्या है PM-SYM योजना
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना (PM-SYM) एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजनाएं है। लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान तय होता है, जो 55 रुपये से 200 रुपये तक होता है। योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक तौर पर जितना अंशदान दिया जाता है, उतना ही केंद्र सरकार द्वारा योगदान दिया जाता है।
PM SYM के लिए कौन है पात्र
इस योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा, जो भारतीय नागरिक होंगे।
उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
शख्स को असंगठित कामगार (फेरी वाले, कृषि संबंधी काम, निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर, चमड़ा उद्योग में काम करने वाले, हथकरघा, मिड-डे मील, रिक्शा या ऑटो व्हीलर, कूड़ा बीनने वाले, बढ़ई, मछुआरे आदि के रूप में काम करने वाले कामगार आदि) होना चाहिए।
मासिक आय 15000 रुपये से कम होनी चाहिए।
शख्स को EPFO/ESIC/NPS (सरकारी वित्त पोषित) योजना का सदस्य नहीं होना चाहिए।
PM-SYM के लिए रजिस्ट्रेशन
कोई भी पात्र शख्स प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। सबसे पहले अपने करीब के कॉमन सर्विस सेंटर का पता करें और आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की पासबुक आदि जैसे जरूरी दस्तावेज लेकर वहां जाएं। यहां सेंटर के प्रतिनिधी से मिलकर PM-SYM के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करें।
PM-SYM के लाभ
60 साल की उम्र के बाद लाभार्थी को 3000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन मिलेगी।
लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसके जीवनसाथी (पति या पत्नी) को 50% मासिक पेंशन मिलेगी।
अगर पति और पत्नी, दोनों योजना में शामिल हैं, तो उन्हें संयुक्त रूप से 6000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
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