Taj Mahal: शीर्ष अदालत को सूचित किया गया था कि इसी तरह का आदेश मई 2000 में जारी किया गया था, लेकिन निर्देश को दोहराना उचित है, प्रस्तुतियों से सहमत है, और आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल के 500 मीटर के दायरे को तुरंत खाली करने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल (Taj Mahal) की चारदीवारी/परिधीय दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों (Business Activities) को हटाने का निर्देश दिया है.
आवेदन के माध्यम से अदालत को कराया अवगत
Taj Mahal: आवेदकों की ओर से पेश वकील एम सी ढींगरा ने अदालत से इस तरह के सभी कार्यों को रोकने के आदेश जारी करने और अधिकारियों से आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दुकान मालिकों के एक समूह के आवेदन पर पारित किया, जिन्हें 500 मीटर के दायरे से बाहर जगह आवंटित की गई है. उन्होंने आवेदन के माध्यम से अदालत को अवगत कराया कि ताजमहल के पास अवैध व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं जो कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए पिछले आदेशों का घोर उल्लंघन है.
Taj Mahal: ताजमहल के 500 मीटर के दायरे को तुरंत खाली करने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दुकान मालिकों के एक समूह के आवेदन पर पारित किया
Taj Mahal: न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए.डी.एन. राव ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि ताजमहल के पास सभी व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश जारी किए जाने चाहिए.
Taj Mahal: मकबरा यूनेस्को (UNESCO) की विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site) भी है.सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दुकान मालिकों के एक समूह के आवेदन पर पारित किया, जिन्हें 500 मीटर के दायरे से बाहर जगह आवंटित की गई है. उन्होंने आवेदन के माध्यम से अदालत को अवगत कराया कि ताजमहल के पास अवैध व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं जो कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए पिछले आदेशों का घोर उल्लंघन है.