Singrauli Newsएमपीईबी शहरी क्षेत्र संभाग वैढऩ के 38 हजार विद्युत उपभोक्ताओं में से अभी तक 27 हजार उपभोक्ताओं ने बिजली का बिल जमा किया है। जबकि 8 दिन का समय शेष है।
इस संबंध में एमपीईबी शहरी क्षेत्र संभाग वैढऩ के कार्यपालन अभियंता अजीत सिंह बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर संभाग बैढन के अंतर्गत जून में 38000 विद्युत उपभोक्ताओं में से केवल 11 हजार उपभोक्ता ने बिजली का बिल 22 अगस्त तक जमा किया है।
Singrauli Newsऐसे में 8 दिन का समय शेष है अभी भी लगभग 27 हजार बिजली के उपभोक्ताओं ने अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है जैसा कि पूर्व से लगातार विद्युत उपभोक्ताओं को अलग-अलग माध्यम से सूचित किया गया था कि इस माह पेपर लेंस बिलिंग प्रारंभ की गई है बिजली बिल जमा करने के लिए बिजली बिलों का इंतजार ना करें एमोबाइल में
Singrauli Newsएसएमएस प्राप्त होते हैं निकटतम एमपी ऑनलाइन सेंटर या अपने स्वयं के मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते हुए फोन-प,े पेटीएम या अन्य माध्यमों से अपने बिलों का भुगतान करें यदि उपरोक्त किसी भी ऑनलाइन माध्यम से बिल का भुगतान करने में असुविधा हो रही है तो विद्युत कार्यालय पहुंचकर एटीपी के माध्यम से विद्युत बिल का भुगतान करें।
अत्यधिक कम विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा बिल का भुगतान किए जाने पर कारपोरेट कार्यालय द्वारा कार्यपालन अभियंता को अनिवार्य रूप से विद्युत उपभोक्ताओं के बिल जमा कराने हेतु कठोर कार्रवाई करते हुए बिल जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
Singrauli News बिल जमा नहीं होने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है इसके परिपालन में शहर संभाग के कार्यपालन अभियंता द्वारा सभी लाइन कर्मचारियों की समीक्षा बैठक कर लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि किसी भी हालत में बैढऩ जोन के 38 हजार उपभोक्ताओं में से 25 हजार उपभोक्ताओं के बकाया राशि का भुगतान 30 अगस्त तक सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में संबंधित लाइन कर्मचारी एवं कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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इसी प्रकार मोरवा जोन में 10 हजार बिजली के उपभोक्ताओं में से मात्र 4 हजार बिजली उपभोक्ताओं ने विद्युत बिलों का भुगतान किया है वहां कम से कम 8 हजार उपभोक्ताओं के बिल जमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
उन्होंने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील किया है कि जल्द से जल्द अपने बिलों का भुगतान करें अन्यथा संबंधित के कनेक्शन काटते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
