नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के मामले में शिवराज सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार आग से न खेलें। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी सीटों को सामान्य सीटें ही मानने को कहा है। हालांकि, अभी सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत आदेश आना बाकी है। विवेक तन्खा के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव संविधान के हिसाब से हो तो ही कराइए।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी ओबीसी सीटों को सामान्य मानने की कहा है। याचिकाकर्ता सैय्यद जफर ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि आप जो ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर पंचायत चुनाव कर रहे हैं। उसमें ध्यान रखे कि संविधान के हो, अगर चुनाव संविधान के अनुसार है तो जारी रखे। संविधान के अनुसार नहीं है तो उसे रद्द करें। ये निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग खुद करे। याचिकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को अपनी जीत बताया है।
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