Mp High Court:अब चौराहों पर नहीं रहेंगी मूर्तियां, हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

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जबलपुर। मध्यप्रदेश High Courtने बड़ा फैसला सुनाया है। इसके मुताबिक राज्य के चौराहों पर लगी मूर्तियों को हटाया जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य में 18 जनवरी 2013 के बाद चौराहों पर लगाई गईं सभी मूर्तियां हटाई जाएंगी। यह फैसला भोपाल के टीटी नगर चौराहे पर लगी पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा के संबंध में लगाई गई दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया गया है।

दरअसल जबलपुर निवासी सोशल वर्कर ग्रीष्म जैन ने एक जनहित याचिकाHigh Court में लगाई थी। बता दें कि भोपाल के टीटी नगर में पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगी हुई है। याचिका में कहा गया था कि ये प्रतिमा 18 जनवरी 2013 के बाद लगाई गई है। उस समय सुप्रीम High Courtने पूरे प्रदेश में चौक व सार्वजनिक स्थलों पर मूर्ति या प्रतिमा लगाने पर रोक लगा दी थी।

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इस याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस शील नागू की कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार और भोपाल नगर निगम को फटकार भी लगाई। राज्य सरकार से कहा कि प्रदेश में 18 जनवरी 2013 के बाद सड़क, चौक, सार्वजनिक स्थान पर लगाई गई मूर्तियों को हटाए। High Court ने भोपाल नगर निगम और राज्य सरकार पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 10 हजार रुपए याचिकाकर्ता को मिलेंगे।

बदलते जवाबों पर कोर्ट की कड़ी फटकार

कांग्रेस की सरकार के समय दिसंबर 2019 में भोपाल नगर निगम की ओर से कोर्ट में जवाब दिया गया था। जिसमें बताया गया था कि यह मूर्तियां ट्रैफिक के आवागमन में बाधक नहीं बन रही हैं। वहीं सरकार बदलने और भाजपा के सत्ता में आ जाने के बाद जुलाई 2021 में जवाब दिया गया कि ये मूर्ति यातायात में बाधक हैं। इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों को कानून का पालन करना चाहिए था, जो कि नहीं किया। दो सरकारों के कार्यकाल में नगर निगम की ओर से अलग-अलग जवाब पेश किए गए।

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