MP News: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए मिलेगा 5 फीसदी आरक्षण, शिक्षा मंत्रालय का आदेश मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए हमारे पास अच्छी खबर है। सरकार ने उनके लिए बड़ा फैसला किया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण चिकित्सा शिक्षा के लिए समर्पित था। मध्य प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को आरक्षण को लेकर आदेश जारी कर चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियमावली 2018 में बदलाव किया है.
MP News: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की कि राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में पांच प्रतिशत कोटा उन बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने सरकारी स्कूलों में अपनी शिक्षा पूरी कर ली है। अगले सत्र से सरकारी स्कूलों के बच्चों को राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में 5 फीसदी आरक्षण मिलेगा। निर्धारित नियम के अनुसार शासकीय विद्यालय में छठी से 12वीं कक्षा तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बच्चे 5 प्रतिशत आरक्षण के पात्र होंगे।

विकलांग उम्मीदवारों के लिए 5% आरक्षण
MP News: इसी प्रकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार पहली से आठवीं कक्षा तक निजी स्कूल में पढ़ने के बाद सरकारी स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र भी रिजर्व में शामिल होंगे. यह नया प्रावधान प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसके लिए उसने मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियमावली 2018 में परिवर्तन किया है।
MP News: बड़ी खुशखबरी नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बच्चे 5 प्रतिशत आरक्षण के पात्र,जाने क्या है आदेश
MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने उनके लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों से पासआउट छात्र-छात्राओं को MBBS और BDS में दाखिले के लिए 5% सीटें रिजर्व की जाएंगी। इसके लिए 6वी से 12 वीं तक नियमित अध्ययन छात्रों के तौर पर पढ़ाई करना जरूरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो महीने पहले इसकी घोषणा की थी।
MP News: बता दें कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में पांच फीसदी कोटा उन छात्र-छात्राओं को दिया जाएगा, जिन्होंने अपनी शिक्षा सरकारी स्कूल से हासिल की है। वहीं अब प्रदेश के शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों में सरकारी स्कूलों के बच्चों को 5 फीसदी आरक्षण अगले सत्र से मिलने लगेगा। निर्धारित नियम के मुताबिक शासकीय स्कूल में कक्षा 6वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बच्चे 5 फीसदी आरक्षण प्राप्त करने के पात्र होंगे।

MP News: वहीं स्वतंत्रता सेनानी व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ही तीन प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. सरकारी कॉलेज के छात्रों को सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में 5% आरक्षण मिलेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने देश में पहली बार मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने का फैसला किया है.