MP News:इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड विधान संख्या की धारा 1988 के अंतर्गत दंड के भागी रहेंगे।
सतना कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी मैहर जिला सतना द्वारा एक आदेश जारी करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत मैहर में दिनांक 22 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 तक मां शारदे चैत्र नवरात्रि मेला संचालित रहेगा

MP News:मध्य प्रदेश में 30 मार्च तक मांस मछली अंडा के बेचने में लगा प्रतिबंध, देखें पूरी खबर
MP News:मैहर मध्य प्रदेश शासन पर्यटन विभाग से धार्मिक नगरी घोषित है तथा मां शारदा के दर्शनार्थ हेतु देश के कोने कोने से श्रद्धा भाव से ओतप्रोत श्रद्धालु प्रतिदिन लाखों की संख्या में मेहर आते हैं।
इसी को देखते हुए धर्मेंद्र कुमार मिश्रा अनुविभागीय दंडाधिकारी मैहर द्वारा संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र मैहर में दिनांक 22 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 की मध्य रात्रि तक मांस मछली एवं अंडा के क्रय-विक्रय में पूर्णता प्रतिबंध किया गया है।
1-यह आदेश नागरिकों अथवा दुकानदारों को व्यक्तिगत तामील कराए जाना संभव नहीं है जिससे सर्वजनिक माध्यमों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्वसाधारण को अवगत कराया जा रहा है।
2-इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड विधान संख्या की धारा 1988 के अंतर्गत दंड के भागी रहेंगे।
3-यह आदेश सर्वसाधारण को संप्रेषित है क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में जनसाधारण को इसकी सूचना संभव नहीं है अतः दंड विधान संख्या की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है।
4-यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से उपरोक्त संबंधित क्षेत्रों में दी जावे एवं आदेश की एक प्रति कार्यालय नोटिस बोर्ड पर पुलिस थाना तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जावे।