रक्षाबंधन पर आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ घूमने-फिरने जाएंगे। इस दौरान गाड़ी चालने वालों को वैसे तो यातायात के सभी नियम को फॉलो करना जरूरी है।
इस महीने दो बड़े इवेंट है। 11 अगस्त को रक्षाबंधन और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। जाहिर सी बात है ये दोनों छुट्टी के दिन है। इस दिन कई लोग अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ घूमने-फिरने जाएंगे। इस दौरान गाड़ी चालने वालों को वैसे तो यातायात के सभी नियम को फॉलो करना जरूरी है। हालांकि, एक नियम ऐसा है जिसके बारे में कई लोग जानते नहीं है। या फिर जानने के बाद भी अनजाने में गलती हो जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ध्वनि प्रदूषण (नॉइस पॉल्यूशन) की। जो की मौके पर लोग गाड़ी का हॉर्न बार-बार बजाकर, या आवाज करने वाला साइलेंसर लगाकर करते हैं। यदि आप भी ऐसी गलती करते हैं तब इसके चालान के लिए मोटी रकम जेब में रखकर चलें।
क्या है ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा नियम?
मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 39/192 के अनुसार बाइक, स्कूटर, कार या अन्य किसी भी तरह के व्हीकल चलाने के दौरान अगर आप प्रेशर हॉर्न बजाते हैं, तब आपके ऊपर 12,000 रुपए का चलान किया जा सकता है। हालांकि, ये इस पर भी निर्भर है कि आपने हॅार्न कहां बजाया है। खासकर, यदि आपकी गाड़ी सिग्लन पर है और रास्ता क्लियर नहीं है, इसके बाद भी आप हॉर्न बजा रहे हैं तब आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह आप ओवरस्पीड गाड़ी चलाते हुए हॉर्न बजा रहे हैं तब भी आपके ऊपर चालन होगा। ये चालान अलग-अलग कंडीशन के हिसाब से काटा जा सकता है।
नो हॉर्न जोन’ है सबसे खरतनाक
आप अपनी कार के या बाइक के हॉर्न को बहुत सावधानी के साथ तभी दबाएं जब जरूरत हो। कई शहरों में ऐसी जगह होती हैं, जहां हॉर्न बजाने पर पाबंदी होती है। इन्हें ‘नो हॉर्न प्लेस’ कहा जाता है। इन जगहों पर ‘नो हॉर्न प्लेस’ का साइन भी लगा होता है। यदि आप इस साइन को नहीं देख पाते हैं और हॉर्न बजाते हैं, तब आपके ऊपर चालान की कार्रवाई की जा सकती है। ये चालान 12,000 रुपए तक काटा जा सकता है। हालांकि, अलग-अलग राज्य में जुर्माना भी अलग-अलग हो सकता है। कई बार लोग बेवजह भी हॉर्न बजाते हैं। तो लाइव हिन्दुस्तान की आपसे अपील है कि हॉर्न का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के वक्त ही करें।
आपका चालान कटा या नहीं, ऐसे करें पता
कई बार हमें ऐसा लगता है कि ट्रैफिक पुलिस ने हमारा मौके पर चालान नहीं काटा तो बच गए। जबकि ऐसा नहीं होता। अब ज्यादातर राज्यों में चालान का ऑनलाइन जनरेट किया जा रहा है। ये आपको घर के ऐड्रेस पर भेजा जाता है। चालान का पता करने के लिए आप https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। चेक चालान स्टेटस को चुनें। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का ऑप्शन मिलेगा। वाहन नंबर का ऑप्शन चुनें। मांगी गई जरूरी जानकारी भरें और ‘Get Detail’ पर क्लिक कर दें। अब चालान का स्टेटस सामने आ जाएगा।
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