SC के निर्देश के बाद MP में पंचायत चुनाव के लिए OBC की रिज़र्व सीटों पर चुनाव स्थगित

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में चुनावरत OBC की रिज़र्व सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिए गया है. यह निर्णय शुक्रवार देर शाम लिया गया. इससे पहले पंचायत विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण पद के लिए शनिवार को होने वाली आरक्षण प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया है.

बता दें शुक्रवार को मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लगी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी. सुको के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने अन्य पिछड़ा जाति के लिए रिजर्व जिला पंचायत सदस्य, जनपद, सरपंच व पंच के पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.

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राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश के पालन में पंचायतों के निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के तहत ओबीसी के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है. इस संबंध में कार्यवाही के लिए सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं.

इधर, पंचायती राज आयुक्त आलोक कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश के 52 जिला पंचायत अध्यक्ष पद की आरक्षण प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है. आरक्षण प्रक्रिया शनिवार 18 दिसंबर को होने वाली थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में देर शाम आदेश जारी कर दिए हैं.

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