रायपुरः Govt Ordered to Close All liquor shops छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 अंतर्गत राज्य के 21 जिलों में जनपद पंचायत सदस्य के 3, सरपंच के 62, पंच के 52 पदों पर सविरोध निर्वाचन हेतु 28 जून मंगलवार को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में और सीमावर्ती क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान एवं मतगणना तिथि तक मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में आबकारी विभाग द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है।
Govt Ordered to Close All liquor shops बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चाम्पा, रायगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव कबीरधाम, बीजापुर, बस्तर और कोण्डागांव जिले के उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मतदान होना है एवं इन निर्वाचन क्षेत्रों से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत उक्त 3 दिवसों को शुष्क अवधि घोषित किया गया है।
इस दौरान इन प्रतिबंधित क्षेत्रों के भीतर किसी होटल, क्लब, रेस्टारेंट, भोजनालय, आदि में मदिरा बेचने, परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लाइसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाने और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही के निर्देश दिए गए है।